नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं।
घटना 21 अक्तूबर 2020 की बताई गई थी। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि डोईवाला थाने की एक महिला ने कुड़कावाला के रहने वाले राजा उर्फ ईशान पर अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उनकी बेटी 21 अक्तूबर 2020 को दुकान पर आई थी। इसके बाद से दिखाई नहीं दी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता की तलाश की तो उसे मेरठ से बरामद किया गया। उसे यहां ले जाने वाले राजा उर्फ ईशान को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ईशान और उसकी मुलाकात हर्रावाला में एक शादी में हुई थी।
इसके बाद से दोनों मिलने जुलने लगे। एक दिन ईशान ने कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। वह उसके झांसे में आ गई। 21 अक्तूबर 2020 को ईशान उनकी दुकान के पास आया और उसे मिलने के लिए बुलाया। वह उसे ऋषिकेश ले गया। वहां से मेरठ कैंट में अपने पिता के कमरे में ले गया। वहां उसने सात दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसे दिल्ली ले जाने वाला था लेकिन तभी पुलिस आ गई। इन सब बयानों के आधार पर पुलिस ने आगे की विवेचना की। आरोपी के खिलाफ जनवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में पांच गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई।