उत्तराखंड प्रदेश में 25 मई तक बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू..देखें शासनादेश

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आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। जिसको लेकर सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। हालांकि विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व की rt-pcr टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इन सबके अतिरिक्त मरीज की तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू में पास के रूप में मान्य होगी।

इन सबके अतिरिक्त उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि अंत्येष्ठि में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे इसके साथ ही इन सभी लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यही नही, हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e-pass आवेदन पर दिया जाएगा। बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। यही नहीं हरिद्वार में अस्थि विसर्जन में सिर्फ चार व्यक्ति को ही अनुमति मिलेगी इसके साथ ही वाहन क्षमता के अनुरूप 50 फ़ीसदी लोग ही बैठ पाएंगे।

सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही 21 मई को परचून,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। यही नही, उत्तरप्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी, लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। साथ ही उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

दोनों मंडलों के बीच जाने के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं
गढ़वाल से कुमाऊं मंडल में राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल, गढ़वाल के जिलों से कुमाऊं के जिलों में यात्रा के दौरान उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश की सीमा में राज्य के लोगों से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी। गढ़वाल से कुमाऊं के जिलों में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की साइट पर पंजीकरण करना होगा।

तीमारदार डाक्टर की पर्ची से आ जा सकेंगे
अस्पतालों में भर्ती अपने रोगी की देखरेख करने वालों को भी राहत दी गई है। तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी, जो कोविड कर्फ्यू के पास के तौर पर मान्य होगी। 
आपात स्थिति में आवेदन पर जारी होगा ई-पास
परिजन की मृत्यु या चिकित्सीय आपात स्थिति में राज्य सरकार की ओर से संबंधित लोगों को अनिवार्य रूप से सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को स्मार्ट सिटी के ई पास वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद जिला प्रशासन आवाजाही के लिए अनुमति देगा और ई पास जारी करेगा। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

अस्थि विसर्जन में चार लोग होंगे शामिल
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन में अधिकतम चार लोग ही शामिल हो सकेंगे। निजी व सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत की क्षमता के हिसाब से ही सवारियां बैठेंगी। बाहरी राज्यों से अस्थि विसर्जन के लिए आने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

दो बजे तक होगा बैंकों में काम
बैंकों में 10 बजे से दो बजे दिन तक काम हो सकेगा। इस अवधि में बैंक शाखाओं के एटीएम खुलेंगे। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।

परचून की दुकान के साथ बेकरी भी खुलेगी
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी सुबह सात बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

सस्ते गल्ले की दुकान सात से 10 खुलेंगी
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें पूरे सप्ताह सात बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
21 मई को सात से 10 बजे तक खुलेगी परचून की दुकान
कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह परचून की दुकानें 21 मई को खुलेंगी। लेकिन परचून की दुकानों के खुलने का समय सुबह सात से 10 बजे तक कर दिया गया है, पहले दुकानें से सुबह 7 से 12 बजे तक खोली जा रही थीं।


Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

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