सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन निश्चित कर दिए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है। रविवार को कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश के साथ कोविड कर्फ्यू में ढील देने के लिए चर्चा हुई। इसके बाद सीएम तीरथ रावत से संबंधित प्रस्ताव पर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुख्य सचिव ने 15 जून तक राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश कर दिए हैं। सरकार ने व्यापारियों की मांग पर अन्य दुकानों को खोलने की भी छूट दे दी है, लेकिन इसके लिए अलग-अलग तिथियां तय की हैं।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। प्रवासियों को भी एक हफ्ते तक गांव में क्वारंटाइन रहना होगा, उसके बाद ही अपने घर जाने की इजाजत दी जाएगी। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं या फिर कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर से आएंगे, उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन यात्रियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है।
राशन की दुकानें दो दिन खुलेंगी
राशन, किराने, जनरल स्टोर, स्टेशनरी और किताबों की दुकानें नौ जून बुधवार और 14 जून सोमवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वहीं, फोटोकापी, टिंबर मर्चेंट, की दुकानें फिलहाल सिर्फ नौ जून को ही खुलेंगी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें नियमित तौर पर सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
कपड़ा, रेडिमेड की दुकानें 11 को खुलेंगी
उत्तराखंड में खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडिमेड, दर्जी, चश्में, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोर्टर पार्टस एवं ड्राइ क्लीनर्स की दुकानें 11 जून को खुलेंगी। इन सभी दुकानों का खुलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक रखा गया है।
शराब की दुकानें तीन दिन खुलेंगी
राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को हफ्ते में तीन दिन तक खोलने का निर्णय लिया है। ये दुकानें नौ, 11 व 14 जून तक दोपहर एक बजे तक खुलेंगी, जबकि बार अग्रिम आदेश तक बंद ही रहेंगे। वहीं, इन दोनों तिथियों को आटो मोबाइल की दुकानें भी खोलने की अनुमति दी गई है।
फल-सब्जियों की दुकानें
राज्य में फल, सब्जी, डेयरी व दूध, बेक्ररी मैन्युफेक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली, की दुकानें और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां नियमित तौर पर हर दिन दोपहर 12 बजे तक हो सकेंगी। जिला प्रशासन उक्त सामान के होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।
सेना के जवान-अफसरों को छूट
सरकार ने सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों व अफसरों और उनके परिवार के सदस्यों को राज्य में प्रवेश के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की छूट दी है। परंतु उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
आढ़तियों को राहत
कोविड कर्फ्यू के दौरान माल वाहक वाहनों से सामान लोड या अनलोड अब रात नौ बजे के सुबह पांच बजे तक किया जा सकेगा। अभी तक वे पूर्वाह्न 11 बजे तक सामान लोड या अनलोड कर पा रहे थे। इससे आढ़ितयों को राहत मिली है। सभी होलसेलर, रिटेलर दुकानों गोदामों को भी यह छूट रहेगी।
कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
उत्तराखंड में विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता अभी जारी रहेगी। सरकार फिलहाल इसमें ढील देने के पक्ष में नहीं है। सरकार को डर सता रहा है कि कही तीसरी लहर का प्रकोप दूसरी की तरह बढ़ा तो मुश्किलें आ सकती हैं।