देहरादून DM ने जन सामान्य से अपील की है की करना हो संपत्ति में निवेश तो कुछ विशेष सावधानी संपत्ति खरीद में बरतें
सावधानियाँ-अभिलेखों (खतौनी / खसरा ) में ध्यान देने वाली बातें:
▪️रिकॉर्ड में दर्ज नाम की पुष्टि आधार कार्ड से अवश्य करें।
▪️तहसील से प्रमाणित प्रति नवीनतम खतौनी की प्राप्त की जानी चाहिए।
▪️अभिलेखों में विक्रेता के नाम की जाँच न्यूनतम 12 वर्ष तक पुष्टि करा लें।
▪️क ख ग घ अथवा मि० की स्थिति में आधार वर्ष की खतौनी से स्वामित्व की क्रमवार जांच कर ली जाए।
▪️अधिकतम पृष्ठों वाली नकल खतौनी में मूल पृष्ठ से विक्रेता का नाम अंतिम पृष्ठ तक मिलान करे।
▪️खतौनी में विक्रेता के नाम पर विक्रीत क्षेत्रफल अवशेष है, इस सन्दर्भ में पुष्टि अवश्य कर लें।
▪️विक्रेता द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि संक्रमणीय अधिकार वाली श्रेणी-1 (क) की भूमि हो।
▪️यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त भूमि विवादरहित एवं बंधनमुक्त हो।
▪️क्रय की जाने वाली भूमि गोल्डन फारेस्ट, टी- स्टेट तथा पर्ल ग्रुप कंपनी की भूमि ना हो।
▪️संपत्ति क्रय करते समय मूल बेनामा लेकर खसरा नंबर एवं विक्रेता के नाम आदि का विवरण अच्छी तरह से ज्ञात कर ले।