हाईकोर्ट ने सरकार को नगर पालिकाओं में नए सिरे से आरक्षण तय करने के आदेश दिए । बाजपुर निवासी मुश्ताक अहमद ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने जान-बूझकर बाजपुर और श्रीनगर नगर पालिका को अलग रखकर आरक्षण घोषित कर दिया है, जो न्यायसंगत नहीं है। सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने मांग को जायज बताते हुए यह आदेश दिए। इसमें नगर पालिकाओं को लेकर 28 अप्रैल 2018 को जारी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। इसके साथ सरकार को श्रीनगर और बाजपुर नगर पालिकाओं को शामिल कर नए सिरे से अध्यक्ष पद का आरक्षण तय करने के आदेश दिए हैं।