अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज (30 सितंबर) को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी विध्वंस की घटना अचानक से ही हुई थी, यह पूर्व नियोजित नहीं थी। बता दें कि इस मामले में कुल 49 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। इनमें यूपी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज से सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह और उन्नाव के साक्षी महाराज शामिल हैं।
इससे पहले सीबीआई जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 16 सितंबर को आदेश में कहा था कि फैसले के दिन मामले के सभी 32 अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहना है। हालांकि, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 6 आरोपी कोर्ट में नहीं पहुंचे। कुल 26 आरोपी फैसले के वक्त कोर्ट में ही मौजूद थे।
कौन-कौन था मामले में आरोपी?: अयोध्या विध्वंस केस में लालकृष्ण अडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, महंत धर्मदास, डॉ. रामविलास वेदांती, चंपत राय, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेशत्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाशपांडे, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आयार्च धर्मेंद्र देव, सीधर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे।