कैबिनेट के निर्णय :
– महिलाओं के नाम जमीन नहीं है, उन्हें ऋण मिलने में समस्याएं आती हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री मंत्रीमण्डल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, समिति में अपर मुख्य सचिव, सचिव राजस्व एवं सचिव न्याय भी सम्मिलित हैं। यह समिति महिलाओं को स्वामित्व देने हेतु सुझाव देगी।
- उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, एपी और आई आरबी में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक(सशस्त्र), दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संसोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन।
– देघाट जिला अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु 0.113 हे. भूमि आबंटित किए जाने का निर्णय।
- रिवरफ्रंट डेवेलपमेंट योजना हेतु मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबन्धन में देहरादून के अन्तर्गत ब्राह्मणवाला देहरादून में स्थित खसरा सं0 142(ग), रकबा 0.4250 है0 में से रकबा 0.2561 हे0 भूमि नगर निगम, देहरादून को वापस हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय।
- उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित।
- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के तहत स्नातक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 50 हजार, 30 हजार एवं 15 हजार रू. एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को 75 हजार, 60 हजार एवं 30 हजार रू. का पुरस्कार दिया जाएगा।
- स्टाफ नर्स की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शीघ्र शुरू की जाएगी।
- श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मकारों के लाईसेंस के नवीनीकरण को ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था।