उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में शुरू हुई। बैठक में लिए गए 12 निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।
ये फैसले लिए गए:
- फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
- ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति से 01 हजार, मनोरंजन संचालक से 05 हजार, होटल संचालक से 10 हजार व औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
- कोविड के लिए विधायकों को 01 करोड़ रूपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जाएगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी बनाया गया है। जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री, वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे।
- राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई।
– रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा।
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। - हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 90ः10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाए जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गई है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी।
- हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जाएगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।
- मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एमआरआई मशीन को दिल्ली से लाने की अनुमति दी गई है।
– कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपये/किलो की दर से दी जाएगी। - जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी स्तर की समीति के माध्यम से होगी।