उत्तराखंड सरकार ने आज पांच मार्च से आरंभ हो रहे 10 वीं और 12 वीं के बोर्ड इम्तहान के मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक
स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अपर सचिव अजय रौतेला ने उन्हें बोर्ड इम्तहान के दौरान आंदोलनों, जुलूसों में सार्वजनिक भाषणों, विवाह समारोह में संगीत बजाने और धार्मिक स्थलों
पर लाउड स्पीकरों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह में बिना लाउडस्पीकर के संगीत अगर बजाया भी
जाये तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसकी आवाज 45 डेसीबल से ज्यादा न हो।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी द्वारा हाल में इस संबंध में किये गये आग्रह का जिक्र करते हुए रौतेला ने कहा कि
लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के अनुपालन में किया गया है।