देहरादून शहर के प्रमुख बाजारों समेत सड़क किनारे फल फूल रहे अतिक्रमणकारियों पर आखिरकार चाबुक चल ही गया और इस बार चाबुक चलाने का आदेश स्वेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। अतिक्रमण के कारण लगातार बदसूरत होता जा रहा देहरादून शहर हाइकोर्ट के आदेश के बाद अब शायद थोड़ा सुकून से सांस ले सके। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशाशन हरकत में आया और देहरादून शहर को चार जोन में बांट कर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुवात हो चुकी है। वही हाइकोर्ट ने अपने अदेश में साफ कहा है कि अगर अतिक्रमण हटाने में कोई भी दिक्कत आये तो प्रशाशन धारा 144 लगाने को पूर्ण स्वतंत्र है।
रिपोर्ट:- आशु चौहन ( दूंन टाइम्स)