कोरोना महामारी को देखते हुए देहरादून और हरिद्वार के न्यायालयों को दो हफ्ते के लिए अस्थाई तौर पर बंद करने के निर्देश

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नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय व परिवार न्यायालयों को दो हफ्ते के लिए अस्थाई तौर पर बंद करने के निर्देश दिए हैं।  सोमवार रात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से कार्यरत जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा। जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। न्यायालय के 30 फीसदी कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी। दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों और पारिवारिक न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र के निर्देश अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मियों को टीकाकरण की सलाह देंगे।  55 वर्ष से अधिक आयु वाले स्टाफ को उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जा सकता है।  

बता दें कि उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 547 नए मरीज मिले और दो संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 102811 हो गई है। जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1729 हो गया है। स्वासथ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार सोमवार को देहरादून जिले में सर्वाधिक 224 नए मरीज मिले हैं। जबकि हरिद्वार में 194, अल्मोड़ा में दो, बागेश्वर में एक, चमोली में दो, चम्पावत में एक, नैनीताल में 33, पौड़ी में 21, रुद्रप्रयाग में दो, टिहरी में 16, यूएस नगर में 51 नए मरीज मिले हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों से सोमवार को कुल 32 हजार के करीब सैंपल जांच के लिए भेजे गए।

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