महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार रात आठ बजे से एक मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। जारी दिशानिर्देश के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। हालांकि यह पहले 50 फीसदी था। नए नियम के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम को तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी क्षमता पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर सख्त मनाही होगी।
इसके अलावा निजी बस के चालक को एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा, साथ ही निजी बस कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी के वे दूसरे जिले जाने वाले लोगों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का मुहर लगाए। वहीं दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को जरूरी कारण बताना होगा।
दिशानिर्देश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बेवजह बाहर निकलने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा। लोकल सेवा सिर्फ आपातकाल सेवा के लिए चलेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। यहां 24 घंटे में 67468 नए मामले सामने आए हैं और 568 लोगों की मौत हो गई है।