उत्तराखंड : 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू रहेगा लागू, S.O.P. Download कर पढ़ें क्या हैं आदेश

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अब पूरे राज्य में मंगलवार से एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि जबकि अन्य दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने राज्य में सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू 11 मई (मंगलवार) से 17 मई (सोमवार) तक लागू करने की पुष्टि की है। सोमवार को पूर्व की भांति जरूरी दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी, जबकि 11 मई से दूध, फल और सब्जियों की दुकानों को भी सुबह सात से दस बजे तक ही खोलने की इजाजत रहेगी। इस दौरान प्रदेश में किसी भी तरह से धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। अलबत्ता शादियों में 20 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बाहर से आने वालों को (प्रवासियों को छोड़कर) 72 घंटें की पूर्व की आरटीपीसीएर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, वहीं प्रवासियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

राशन व सस्ते गल्ले की दुकानें 13 से बंद लोग इस दौरान जरूरी राशन ले सकें, लिहाजा इन्हें 13 मई से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इसके बाद राशन व सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें भी कोविड कर्फ्यू के दौरान पूरी तर से बंद रहेंगी।

 दवा व पशु चारें की दुकानें खुली रहेंगी कर्फ्यू के दौरान दवा और स्वास्थ्य उपकरणों से जुड़े दुकानों के साथ ही पशु चारे और कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें खुली ऱहेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी छूट दी गई है। 

उद्योगों के लिए भी सख्त मानक सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को लिए इस बार सख्त मानक बनाए हैं। उद्योग तब ही खुल सकेंगे जब वे कर्मचारियों को उसी परिसर में ठहराने या फिर अपने ट्रांसपोर्ट के मार्फत उन्हें घरों से ले जाने व छोड़ने की व्यवस्था करेंगे।

प्रवासी एक हफ्ते क्वारंटाउन सेंटर में रहेंगे
विभिन्न प्रांतों से आने वाले प्रवासियों को एक हफ्ते क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से रहना होगा। ग्राम पंचायतें इसके लिए व्यवस्था करेंगी। एक हफ्ते बाद यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते तो तब ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी।

वैक्सीनेशन जाने को पंजीकरण दिखाना होगा राज्य में 18 से 45 वर्ष के बीच के युवाओं को इस दौरान वैक्सीनेशन के लिए जाने पर अपने मोबाइल पर पंजीकरण दिखाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें सीधे घर लौटना होगा। राज्य में सोमवार से कई केंद्रों पर इस उम्र वालों के लिए टीकाकरण की शुरूआत होने जा रही है।

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