उत्तराखंड में 18 मई तक लागू किए गए कोविड कर्फ्यू के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही, उत्तराखंड के भीतर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर से पहाड़ जाने को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। रविवार को तीरथ सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, जिला बॉर्डर पर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन, आवाजाही की वाजिब वजह भी बतानी होगी। कोविड कफ्र्यू में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए एसओपी में कई कड़े प्रावधान कर दिए हैं।
उद्योग-निर्माण सेक्टर: श्रमिकों को घरों से लाने-ले जाने का करना होगा इंतजाम
कोविड कफ्र्यू के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का सशर्त संचालन किया जा सकेगा। इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को घर से लाने और ले जाने का इंतजाम कंपनी प्रबंधन को करना होगा। या फिर कंपनी अपने परिसर में भी कार्मिकों के रहने की व्यवस्था कर सकती है। दोनों ही स्थितियों में कोविड-19 की सुरक्षा गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। डीएम को नियमित रिपोर्ट देनी होगी। निर्माण सेक्टर में यह व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
वेब पोर्टल: यहां रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा उत्तराखंड आने के लिए लोगों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा।
यहां करें आवेदन: htpp://smart citydehradun.uk.gov.in