सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य की विभिन्न जेलों से लगभग 500 बंदियों को पैरोल पर छोड़ जाएगा। हाईपावर कमेटी ने लगभग इन्हें चिन्हित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण बढ़ने पर सभी राज्यों को ऐसे बंदियों को पैरोल पर छोड़ने की हिदायत दी थी, जो सात वर्ष से कम की सजा के मामलों में निरुद्ध हैं। इस बीच हाईकोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को यह आदेश देते हुए हाई पावर कमेटी गठित कर ऐसे बंदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए थे। बंदियों को छोड़ने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी में स्टेट लीगल अर्थारिटी के कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव गृह और पुलिस महानिरीक्षक (जेल) शामिल हैं। आईजी अंशुमान ने बताया कि राज्य की जेल में लगभग 6600 बंदी हैं, जिनमें में सात साल से कम सजा वाले फिलहाल 450 से 500 के बीच हैं। इनमें से कुछ के एक हफ्ते के भीतर पैरोल पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
पिछली बार छूटे बंदियों की अवधि बढ़ाई
कोरोना संक्रमण के बाद पिछले साल जेलों से छोड़े गए लगभग 700 बंदियों के पैरोल की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक (जेल) एपी अशुंमान ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के बाद राज्य में संक्रमण बढ़ने पर इन्हें छोड़ा गया था।