कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है। तेजी से हो रहे इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने यहां पहले से लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है तो कुछ संक्रमण की रफ्तार को कम होता देख धीरे-धीरे पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। विभिन्न राज्य की सरकारों ने अपने यहां लॉकडाउन के दौरान लागू होने वाले नियमों और अनलॉक के नियमों के लिए अलग-अलग तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा
उत्तराखंड : एक हफ्ता और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू यानि 8 जून सुबह 6 बजे तक ,अब हफ्ते में दो दिन दुकानें खुलेंगी आज हुए फैसले के अनुसार 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएगी 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगी दुकानें वही 1 जून को स्टेशनरी और किताबो की दुकानों को खोला जाएगा बाकी निर्देश यथावत रहेंगे
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार 14 अप्रैल से लागू पाबंदियों को पहले ही 15 दिनों के लिए बढ़ा चुकी है। यह पाबंदियां एक जून को खत्म हो रही थीं पर कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि, राज्य सरकार समीक्षा करने के बाद कुछ जिलों में लॉकडाउन में ढील देने पर विचार करेगी।
दिल्ली: दिल्ली में सोमवार (1 जून) से लॉकडाउन में कुछ ढील देने का फैसला किया गया है। हालांकि, लॉकडाउन सात जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सुबह 5 बजे तक दिल्ली में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, बंद परिसर में और कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के दौरान निर्माण स्थलों पर कामगारों और कर्मचारियों को जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें आवाजाही के लिए ई-पास लेने होंगे।
पंजाब: यहां कोरोना कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार (27 मई) को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की थी। अब राज्य में 10 जून तक कोरोना से जुड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे।
हिमाचल: यहां प्रतिबंध 7 जून तक लागू रहेंगे। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी। अन्य दुकानों को पांच घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा: हरियाणा में भी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानदारों को ऑड-ईवन फॉर्मूले का पालन करना होगा। शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
पश्चिम बंगाल: यहां 15 जून तक कोरोना संबंधी प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य में लागू प्रतिबंध 30 मई को खत्म हो होने थे, लेकिन इन्हें बढ़ा दिया गया। बंगाल चुनाव के बाद राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, जिसके बाद सरकार ने कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई और कड़े प्रतिबंध लगाए।
राजस्थान: अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहने का आदेश दिया है।
झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 3 जून तक के लॉकडाउन लागू रखने की घोषणा की है।
इन राज्यों को पाबंदियों में मिली छूट
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के कम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में 1 जून से छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी। हालांकि, 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाले जिलों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, लखनऊ समेत 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं मिलेगी। ये जिले हैं- मेरठ, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, देवरिया, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, जौनपुर और सोनभद्र. नोएडा में भी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। डीएम के मुताबिक इन जगहों पर 30 मई तक 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लिहाजा सरकार के आदेशों के मुताबिक कर्फ्यू जारी रहेगा।
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय होंगे। 5 फीसद से ज्यादा संक्रमण वाले और 5फीसद से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग-अलग गाइडलाइंस तय की गई हैं।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन की सुविधा 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगी। तीन दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुलेंगे। तीन दिनों तक शराब की दुकानें खुलेंगी। 25 प्रतिशत की क्षमता के साथ इंडोर मॉल खुलेंगे। रेस्तरां केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। सप्ताहांत कर्फ्यू जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में लागू रहेगा।