सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार के इस फरमान से आपकी खुशी और भी बढ़ जाएगी।
सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार के इस फरमान से आपकी खुशी और भी बढ़ जाएगी।
इसके तहत सामान्य स्थानांतरण के लिए विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्षों द्वारा 31 मार्च तक चिह्नित करने और स्थानांतरण समिति का गठन एक अप्रैल तक करना होगा।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस बाबत शासनादेश जारी किया है, जिसमें बारह बिंदुओं में सभी आला अधिकारियों को विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
दुर्गम स्थानों में अपनी तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष या अधिक वर्ष से तैनात कार्मिकों का सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला किया जाएगा, बशर्ते उन्हें सुगम में जाने में कोई दिक्कत न हो।
गंभीर रूप से रोगग्रस्त, विकलांग कार्मिकों को उनकी समस्या के आधार पर इच्छित तैनाती दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता, सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र-पुत्री विकलांग हो आदि को भी तबादलों में राहत प्रदान की जाएगी।
सरकार के इस फरमान से उन कर्मचारियों को अधिक फायदा होगा जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं और ट्रांसफर नहीं करा पा रहे थे।