राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में नगर पालिका अध्यक्ष के पति व जिला पंचायत सदस्य समेत एक अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई व कांग्रेस नेता का बयान दर्ज करने के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की है।

नगर के पयागीपुर निवासी यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव वरुण मिश्र ने कोर्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ मुकदमा (परिवाद) दायर किया है। उनका आरोप है कि नौ जून 2017 को छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें चतुर बनिया कहा था। भाजपा अध्यक्ष के बयान से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है।

वरुण का कहना है कि बीते छह फरवरी को वे अपने घर पर फेसबुक पर भगवाधारी नाम से सृजित आईडी पर आरोपी विनय मालवीय की ओर से शेयर हुआ पोस्ट देखा। पोस्ट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चरित्र हनन करते हुए उनके खिलाफ अर्मायदित व अश्लील टिप्पणी की गई थी। वरुण मिश्र का आरोप है कि इसी फेसबुक पोस्ट पर नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल ने कमेंट करते हुए कहा था कि ‘और हम फिर भी बेबस और मजबूर हैं इन्हें राष्ट्रपिता मानने को’।इसके बाद भाजपा के नगर अध्यक्ष विनोद पांडेय ने कमेंट में लिखा कि ‘इसको पढ़कर मन बहुत दुखी हो रहा है’। वरुण मिश्र के मुताबिक उन्होंने कोतवाली नगर व बीते 13 फरवरी को एसपी को मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

इस पर अदालत में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, नगर पालिका अध्यक्ष के पति व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ मुकदमा (परिवाद) दायर कर उन्हें तलब कर दंडित करने की मांग की है। परिवादी के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम हरीश कुमार ने परिवाद को सुनवाई के लिए एडमिट (स्वीकार) कर लिया है। शनिवार को परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए तिथि नियत की गई है।

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