नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नगरपालिका व नगर निगम के परिसीमन करने के सरकार के शासनादेश को निरस्त कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि शासनादेश जारी करने के बाद उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं। इसमें सम्बन्धित ग्राम सभाओं से एक सप्ताह के भीतर आपत्ति मांगे। सुनवाई के बाद मिली आपत्तियों पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करें। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें 40 से अधिक ग्राम पंचायतों को निकाय में शामिल करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी। होईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। नगर निगमों व नगर निकायों के विस्तार के लिए सरकार को अब फिर से कवायद करनी होगी। इससे पहले ग्राम पंचायतों की आपत्तियों की भी सुनवाई करनी होगी।कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि वह 48 घंटे के भीतर नया शासनादेश जारी करें।