MTAएक्ट Model Tenency Act में मकान की पुताई से लेकर बिजली की वायरिंग, स्विच बोर्ड, पानी का नल ठीक करने आदि के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है। इससे मकान मालिक व किरायेदार के बीच किसी तरह का विवाद नहीं रहेगा।
कोई भी व्यक्ति एक्ट पर 31 अक्तूबर तक सुझाव व आपत्तियां ई-मेल से भेज सकता है । एमटीए एक्ट निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मकान मालिक व किरायेदार के बीच लिखित रूप से अनुबंध होगा और सहमति से ही किराया तय किया जाएगा।
किराये से संबंधित विवाद व शिकायतें सिविल न्यायालय में दायर नहीं होंगे। इसे मामलों की किराया प्राधिकरण व न्यायालय में सुनवाई की जाएगी।
सरकार का मानना है कि अधिक किराया लेने के बावजूद गुुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है, वहीं अधिक किराया होने के चलते किरायेदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्ट किराया बाजार को बढ़ावा देगा। इस एक्ट में आवासीय व व्यावसायिक, दोनों तरह के भवन आएंगे।
आदर्श किरायेदारी एक्ट रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आने वाले प्रवासियों, पेशेवर कामगारों, छात्रों व समाज के अन्य लोगों को किराये के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने में समक्ष होगा। प्रदेश ने केंद्र के एमटीए एक्ट को अपनाया है। यह एक्ट गुणवत्तापूर्ण किराया आवास उपलब्ध कराने के साथ ही आवास बाजार को विकसित करेगा। — शैलेश बगोली, सचिव, शहरी विकास