देहरादून। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड शाशन से मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने COVID 19 को लेकर एसओपी को जारी कर दिया है। एसओपी में राज्य सरकारों से लेकर राज्य के अलग- अलग विभागों के लिए विस्तार से निर्देश जारी किए गए है
कुंभ को लेकर बनाई गई गाइडलाइन्स।
-यह एसओपी मेला अवधि (मेला अधिसूचना आदेश में अधिसूचित) के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में लागू होगा
-कुंभ में आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख से 72 घण्टे पहले की कोविड की RTPCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी तभी उन्हें मेला छेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा।
-भक्त जिले कि सीमा पर स्थापित प्रवेश बिंदुओं / चौकियों पर आरटी-पीसीआर की नेगेटिव परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
-अपनी यात्रा से पहले सभी श्रद्धालु कुंभ मेला पंजीकरण
(www.haridwarkumbhmela2021.com/ www.haridwarkumbhpolice2021.com) अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर सकते हैं।
-कुंभ में आने वाले यात्री पंजीकरण पोर्टल में निर्धारित प्रारूप में सभी अन्य राज्यों से आने वाले सभी भक्तों को अपनी यात्रा के स्थान से मूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / जिला अस्पताल / मेडिकल कॉलेज से एक अनिवार्य चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो पंजीकरण पोर्टल में भी अपलोड किया जाएगा और इसकी जाँच की जाएगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनिवार्य चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त शर्तों का पालन करने वाले भक्तों को ही हरिद्वार के महाकुंभ मेले में प्रवेश / भाग लेने की अनुमति है
प्रासंगिक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
-सत्यापन के बाद, उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पोर्टल से ई-पास / ई-परमिट जारी किया जाएगा।
ट्रेन, बसों और वाणिज्यिक वाहनों में आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ बोर्डिंग / धर्मशाला में सीमा चेक पोस्ट / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / होटल / धर्मशाला में ई-पास / ई-परमिट को बेतरतीब ढंग से सत्यापित किया जाएगा।
-ई-पास / ई-परमिट के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।