उत्तराखंड सरकार ने आगामी 22 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। वहीं राज्य के तीन जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा भी खोल दी गई है।
पांच दिन खुलेंगी मिठाई की दुकानें
इस दौरान मिठाई की दुकानें सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी। अन्य दुकानें तीन दिन खोली जाएंगी। अब राजधानी देहरादून में विक्रम, टैम्पों और सिटी बसें भी संचालित हो सकेंगी।
चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
वहीं शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसके साथ ही अब चारधाम यात्रा को राज्य के तीन जिलों के खोल दिया गया है। यात्रा चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए खोल दी गई है। लेकिन चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।
यह जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी है। उन्होंने बताया कि आज शाम तक नई एसओपी जारी हो जाएगी।
ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, खेल, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे।
100 प्रतिशत सवारी के साथ वाहनों का संचालन
कोविड कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा।
उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए एक हफ्ते और बढ़ाकर 22 जून तक कर दिया है। राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन निश्चित कर दिए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ भले ही थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कहा कि व्यापारियों की मांग को देखते हुए कोविड कर्फ्यू में छूट दी गई है। मिठाइयों की दुकानें सप्ताह में पांच दिन खोलने के लिए भी सरकार ने सहमति जताई है।
कोविड के कम होते ग्राफ के बीच सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजार को खोलने की अवधि को बढ़ा दिया है। सरकार ने कर्फ्यू को लेकर नई एसओपी भी जारी की है। कोरोना संक्रमण को लगातार घटते देख व्यापारी भी बाजारों को ज्यादा समय तक खुला रखने की मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने बाजार को दोपहर एक बजे के बजाए शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दे दी जबकि बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहेंगी। वहीं दूसरी ओर, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शतप्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे चुकी है।
ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
- पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4. गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।
आज से पहाड़ में चलीं निजी बसें
कोविड कर्फ्यू में यात्री क्षमता कम होने और किराया दोगुना न करने के विरोध में बंद निजी बसें सोमवार से चलनी शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड बस ऑपरेटर्स संयुक्त महासंघ ने यह निर्णय लिया है।
महासंघ के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार ने 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ बस संचालन की अनुुमति दे दी है, इसलिए उन्होंने बस संचालन का फैसला लिया है। पहाड़ में सभी बसें 14 जून से शुरू हो गई हैं।
उन्होंने कहा है कि हर यात्रा से पहले और बाद में बसों का सैनिटाइज किया जाएगा। यात्री किराया व अन्य सभी नियम सरकार के मुताबिक यथावत रहेंगे।